अगरतला । प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने त्रिपुरा में भांग के तीन व्यापारियों पर सोमवार को छापेमारी की और एक बैंक खाते में जमा दो करोड़ रुपये, सावधि जमा, बीमा पॉलिसियों, अचल संपत्तियों के दस्तावेजों को जब्त किया। यह जानकारी ईडी ने मंगलवार को एक बयान में दी।
ईडी अधिकारियों ने कहा कि उन्होंने मादक पदार्थों की तस्करी के तीन मामलों की जांच में अगरतला और सिपाहीजाला जिलों के दो स्थानों पर धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के अंतर्गत छापेमारी की थी।
बयान के अनुसार, ईडी ने त्रिपुरा पुलिस द्वारा एनडीपीएस अधिनियम, 1985 की धारा 20/29 के अंतर्गत दर्ज एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की और सुजीत सरकार, बिजॉय पॉल और परेश चंद्र रॉय के रूप में पहचाने गए तीनों आरोपियों के खिलाफ भांग का भंडारण, तस्करी और बिक्री (निर्धारित वाणिज्यिक मात्रा से अधिक) में उनकी सीधी भागीदारी के लिए आरोप पत्र दायर किया, जो एनडीपीएस अधिनियम के अंतर्गत गैरकानूनी है। प्रारंभिक जांच से पता चला कि उनके बैंक खातों और उनके परिवार के सदस्यों के बैंक खातों में भारी मात्रा में नकदी जमा की गई, जो आय से अधिक संपत्ति है।
त्रिपुरा पुलिस ने पिछले पांच वर्षों में राज्य में 1,500 मीट्रिक टन से ज्यादा भांग जब्त की है, जिसका या तो अवैध भंडारण हो रहा था या उसकी तस्करी दुसरे राज्यों में की जा रही थी। राज्य के विभिन्न थानों में अब तक 700 भांग व्यापारियों और तस्करों के खिलाफ 300 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए हैं। वैसे यह पहली बार है जब ईडी पुलिस की जांच के आधार पर कार्रवाई कर रहा है।