देहरादून। अंकिता हत्याकांड में चार्जशीट बन गई हैं। सोमवार को कोर्ट में पेश कर दी जाएगी । ADG lo वी मुरुगेशन के अनुसार चार्ज शीट दाखिल करने में 90 दिन का समय लगा उनके अनुसार 500 पन्नो की चार्ज शीट हैं जो दाखिल की गई हैं इसमें लगभग 100 गवाहों से पूछताछ की गई हैं।
घटना का संक्षिप्त विवरण दिनांक 19/9/2022 को वादी पुलकित आर्य पुत्र विनोद कुमार निवासी गंगाभोगपुर तल्ला यमकेश्वर द्वारा राजस्व क्षेत्र पट्टी उदयपुर पल्ला न0 2 पौड़ी गढ़वाल में अपने रिजार्ट कर्मी कुछ अंकिता भण्डारी पुत्री विरेन्द्र सिह भण्डारी रिजार्ट से कहीं चले जाने सम्बन्धी गुमशुदगी दर्ज करायी गयी थी जिसके आधार पर राजस्व क्षेत्र पट्टी उदयपुर पल्ला न. 2 में मुससं 01/2022 धारा 365 भादवि बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया।राजस्व निरीक्षक की रिपोर्ट के आधार पर उक्त अभियोग की विवेचना जिलाधिकारी के आदेशानुसार नियमित पुलिस को दिनांक 22.09.2022 को स्थानान्तरित की गयी। उक्त अभियोग की विवेचना थाना लक्ष्मणझूला में तैनात व0उ0नि0 मनोहर सिंह रावत को सुपुर्द की गयी व उक्त अभियोग का त्वरित सफल विधिक निस्तारण करने हेतु आदेशित किया गया।
अंकिता हत्याकांड में बड़ी खबर चार्जशीट बन गई हैं आगामी सोमवार को कोर्ट में पेश कर दी जाएगी ADG lo वी मुरुगेशन के अनुसार चार्ज शीट दाखिल करने में 90 दिन का समय लगा उनके अनुसार 500 पन्नो की चार्ज शीट हैं जो दाखिल की गई हैं इसमें लगभग 100 गवाहों से पूछताछ की गई हैं।
घटना का संक्षिप्त विवरण दिनांक 19/9/2022 को वादी पुलकित आर्य पुत्र विनोद कुमार निवासी गंगाभोगपुर तल्ला यमकेश्वर द्वारा राजस्व क्षेत्र पट्टी उदयपुर पल्ला न. 2 पौड़ी गढ़वाल में अपने रिजार्ट कर्मी कुछ अंकिता भण्डारी पुत्री विरेन्द्र सिह भण्डारी रिजार्ट से कहीं चले जाने सम्बन्धी गुमशुदगी दर्ज करायी गयी थी।
जिसके आधार पर राजस्व क्षेत्र पट्टी उदयपुर पल्ला न. 2 में मुअसं. 01/2022 धारा 365 भादवि बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया, राजस्व निरीक्षक की रिपोर्ट के आधार पर उक्त अभियोग की विवेचना जिलाधिकारी के आदेशानुसार नियमित पुलिस को दिनांक 22.09.2022 को स्थानान्तरित की गयी। उक्त अभियोग की विवेचना थाना लक्ष्मणझूला में तैनात वउनि मनोहर सिंह रावत को सुपुर्द की गयी व उक्त अभियोग का त्वरित सफल विधिक निस्तारण करने हेतु आदेशित किया गया।
घटना का खुलासा- विवेचना ग्रहण करने के पश्चात तत्काल घटना स्थल का निरीक्षण व रिजार्ट में मौजूद रिजार्टकर्मियो से गहरायी से पूछताछ करने पर पाया कि दिनांक 18.09.2022 की सांय करीब 08.00 बजे अंकिता भण्डारी वादी पुलकित आर्य, मैनेजर सौरभ भास्कर व अंकित उर्फ पुलकित गुप्ता के साथ रिजार्ट से जाना व उसके पश्चात किसी भी रिजार्ट कर्मी द्वारा अंकिता भण्डारी को रिजार्ट में ना देखा जाना प्रकाश में आया। घटनास्थल से महत्वपूर्ण जानकारी करने के पश्चात रिजार्ट के मैनेजर सौरभ भास्कर, पुलकित आर्य व अंकित ऊर्फ पुलकित गुप्ता को कब्जे में लिया गया, जिनसे अंकिता भण्डारी के गुम होने के सम्बन्ध में कड़ाई से पूछताछ की गयी तो उनके द्वारा अंकिता भण्डारी को चीला नहर कुनाउ पुल के पास नहर में धक्का देकर हत्या कर देना बताया गया जिसके पश्चात मुकदमा उपरोक्त में अभियुक्तगण पुलकित आर्य, सौरभ भास्कर व अंकित उर्फ पुलकित गुप्ता द्वारा अंकिता भण्डारी की हत्या किये जाने के सम्बन्ध में धारा 302, 201, 120 बी भादवि की बढ़ोत्तरी कर दिनांक 23.09.2022 को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा गया। इस प्रकार नियमित पुलिस को अभियोग की विवेचना प्राप्त होने के पश्चात कुछ ही घण्टो में उक्त अभियोग में हुई घटना का खुलासा किया गया।
अभियुक्त गणो से पूछताछ में बताये गये कुनाउ पुल चीला नहर में नहर के पानी को रुकवा कर अंकिता भण्डारी की तलाश की गयी तो दिनांक 24.09.2022 को एक महिला का शव चीला पॉवर हाउस इनटेक में नहर में मिला जिसे एसडीआरएफ की सहायता से बाहर निकाल कर उक्त महिला शव को अंकिता भण्डारी के परिजनो को पहचान हेतु दिखाने पर उनके द्वारा उक्त शव की पहचान उनकी पुत्री अंकिता भण्डारी के रुप में की गयी।
चूंकि उक्त अपराध जघन्य महिला अपराध से सम्बन्धित था इस हेतु उच्चाधिकारीगणो के आदेशानुसार उक्त अभियोग के सफर निस्तारण हेतु दिनांक 24.09.2022 को श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक कानून व्यवस्था सुश्री पी. रेणुका देवी के नेतृत्व में एसआईटी टीम का गठन कर विवेचना एसआईटी को सुपुर्द की गयी, साथ ही मृतका अंकिता भण्डारी के शव को पंचायतनामा कार्यवाही के पश्चात पोस्टमार्टम हेतु एम्स अस्पताल भेजा गया, जहाँ पर डाक्टरो का एक पैनल गठित कराकर अंकिता भण्डारी के शव के पोस्टमार्टम की विडोयोग्राफी करायी गयी। जिसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्राप्त की जा चुकी है।
एसआईटी द्वारा उक्त विवेचना में दौराने पूछताछ कई गवाहो के बयानात दर्ज किये गये साथ ही उक्त अभियोग से सम्बन्धित महत्वपूर्ण गवाहो के अन्तर्गत धारा 164 CRPC के बयान माननीय न्यायालय में दर्ज कराये गये। विवेचना के दौरान घटना के संबंध मे पी.एम कर्ता एक्सपर्ट डाक्टरों से रिपोर्ट प्राप्त की गयी, व अभियोग से सम्बन्धित अन्य विभागों के एक्सपर्ट की।
रिपोर्ट के माध्यम से प्राप्त की गयी। अभियोग से सम्बंधित गवाहों द्वारा विवेचना में दिये गये इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यो व घटनास्थल से प्राप्त इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य को एफएसएल परीक्षण हेतु भेजकर परीक्षण परिणाम प्राप्त किये गये है।
उक्त अभियोग में सम्पूर्ण साक्ष्य संकलन की कार्यवाही किये जाने के पश्चात दिनांक 17.12.2022 को उपरोक्त तीनों अभियुक्तगणों के विरुद्ध धारा 302/201/120बी/354क भादवि व 5(1)वी अनैतिक व्यापार निवारण अधि. में आरोप पत्र मान. न्याया. प्रेषित किया जा रहा है। उक्त अभियोग में नारको टेस्ट एवं अन्य बिन्दुओं पर विवेचना जारी है।
अभिगणों का आपराधिक इतिहास
01- पुलकित आर्य पुत्र डा. विनोद आर्य वासी आर्यनगर ज्वालापुर हरिद्वार हाल निवासी वनन्तरा रिजॉर्ट गंगा भोगपुर
जनपद पौड़ी गढ़वाल
(1) मुअसं 175/2009 धारा 447 भादवि चालानी थाना बहादराबाद जनपद हरिद्वार
(2) मुअसं 595/2016 धारा 419/420/468/471/120बी/34/109 भादवि चालानी थाना कोतवाली नगर जनपद हरिद्वार
(3) मुअसं 33/2022 धारा 2/3 गैंगस्टर अधि. चालानी थाना लक्ष्मणझूला जनपद पौड़ी गढ़वाल 02- अभि. सौरभ भाष्कर पुत्र शक्ति भाष्कर निवासी 18ए सूरजनगर थाना ज्वालापुर जनपद हरिद्वार हाल सहायक प्रबन्धक वनन्तरा रिजॉर्ट गंगा भोगपुर जनपद पौड़ी गढ़वाल
(1) मुअसं 33/2022 धारा 2/3 गैंगस्टर अधि. चालानी थाना लक्ष्मणझूला जनपद पौड़ी गढ़वाल 03- अभि. अंकित उर्फ पुलकित गुप्ता पुत्र राजेन्द्र कुमार गुप्ता निवासी 42ए दयानन्द नगर थाना ज्वालापुर जनपद हरिद्वा
हाल प्रबन्धक वनन्तरा रिजॉर्ट गंगा भोगपुर जनपद पौड़ी गढ़वाल
(1) मुअसं 33/2022 धारा 2/3 गैंगस्टर अधि. चालानी थाना लक्ष्मणझूला जनपद पौड़ी गढ़वाल
एसआईटी टीम का नाम
1- सुश्री पी. रेणुका देवी पुलिस उपमहानिरीक्षक अपराध एंव कानून व्यवस्था
2- श्री शेखर सुयाल अपर पुलिस अधीक्षक पौडी गढवाल
3- सुश्री रेखा यादव अपर पुलिस अधीक्षक हरिद्वार
4-राजेन्द्र सिंह खोलिया, निरीक्षक
5- मनोहर सिंह रावत, उपनिरीक्षक
6- ओमकांत, उपनिरीक्षक
7- श्रद्धानन्द सेमवाल उपनिरीक्षक
8- दीपक कुमार, अपर उपनिरीक्षक
9- गोपाल राम, मुख्य आरक्षी
10- मुकेश कुमार, मुख्य आरक्षी
11- अमरजीत, आरक्षी
12- राहुल, आरक्षी
Kahin policd is case me gunahgaar ka bachaav to nahi kar rahi yadi aisa hua to aisi apradhik pravriti ko badhava milega.