चेन्नई। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नयी के केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के मामलों के विशेष न्यायाधीश ने बैंक से 39.18 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी मामले में इंडियन बैंक के चार अधिकारियों को दोषी ठहराया और तीन साल की कठोर सजा सुनाई और एक दम्पति को 37 माह के सश्रम कारावास की सजा सुनायी। सीबीआई की एक विज्ञप्ति में आज यहां बताया गया कि दोषी ठहराए गए आरोपियों में तत्कालीन मुख्य प्रबंधक अजीज, तत्कालीन वरिष्ठ प्रबंधक जी.वी. श्रीनिवासन और मुथैया तथा तत्कालीन महाप्रबंधक एस अरुणाचलम के अलावा मेसर्स किरण ओवरसीज लिमिटेड के निदेशक, चेन्नयी निवासी रंजीव बत्रा और उनकी पत्नी किरण बत्रा शामिल हैं। अदालत ने सभी आरोपियों और कम्पनी पर 10-10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। सीबीआई ने इंडियन बैंक की शिकायत पर उनके खिलाफ मामला दर्ज किया था। आरोप है कि किरण ओवरसीज लिमिटेड के निदशकों ने इंडियन बैंक और अन्य अधिकारियों के साथ मिलकर धोखाधड़ी और जालसाजी की जिससे बैंक की थाउजेंड लाइट्स शाखा,चेन्नई को भारी नुकसान हुआ। यह भी आरोप है कि आरोपियों ने फर्जी दस्तावेजों के जरिये ऋण स्वीकृत कराया। सैनी.श्रवण