आजमगढ़। दुष्कर्म के तीन साल पुराने मुकदमें में बसपा सांसद अतुल राय को कोर्ट ने बरी कर दिया है । वाराणसी की एमपी एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश सियाराम चौरसिया की अदालत ने यह फैसला सुनाया।
दुष्कर्म के मामले में सांसद ढ़ाई साल से जेल में बंद हैं।बता दें कि अतुल के खिलाफ बलिया की रहने वाली पीड़िता ने 1 मई 2019 को लंका थाने में दर्ज मुकदमा दर्ज कराया था। पीड़िता का आरोप था कि वाराणसी में पढ़ाई के दौरान अतुल राय से उसका परिचय हुआ।
मार्च 2018 में अतुल उसे अपनी पत्नी से मिलवाने के बहाने चितईपुर स्थित फ्लैट में ले गए लेकिन वहां कोई नहीं था। सांसद ने उसके साथ दुष्कर्म किया और फोटों खींचने के साथ वीडियो भी बना ली।
इसके बाद अतुल राय उसे ब्लैकमेल कर रेप करने लगे। विरोध करने पर अतुल राय उसे जान से मारने के साथ ही पूरे परिवार को बर्बाद करने की धमकी देने लगे। मुकदमा दर्ज होने के बाद अतुल राय फरार हो गए। पुलिस का दबाव बढ़ा तो उन्होंने 22 जून 2019 को वाराणसी की कोर्ट में सरेंडर कर दिया था। तब से वह जेल में ही हैं। मौजूदा समय में वह प्रयागराज की नैनी सेंट्रल जेल में बंद हैं।