देहरादून। जिलाधिकारी डॉ. आर राजेश कुमार ने उत्तराखण्ड सेवा के अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत, सम्पत्ति हस्तान्तरण मामलों में विलम्ब के लिए जिम्मेदार 25 अधिकारी/कार्मिकों पर 500-500 रूपये अर्थ दंड लगाया है। जिला सूचना अधिकारी बद्री चन्द ने मंगलवार को यह जानकारी दी।
उन्होंने बताया कि यह कार्यवाही जिलाधिकारी ने उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग द्वारा 09 मई 2022 में नगर आयुक्त नगर निगम, देहरादून के कार्यालय स्तर से एक जनवरी 2019 से 30 जून 2021 तक सम्पत्ति हस्तान्तरण के लम्बित कुल 1017 मामलों के निस्तारण में विलम्ब के लिए जिम्मेदार कार्मिकों के विरूद्ध धारा-9 (3) के आन्तर्गत कार्यवाही की हैं।
चन्द ने बताया कि इस सम्बन्ध में नगर आयुक्त द्वारा सम्पत्ति हस्तान्तरण की सेवाओं को विलम्ब से प्रदान करने के लिए जिम्मेदार कार्मिकों और अधिकारियों की सूची उपलब्ध कराई गई है। आयोग के आदेश के अनुपालन में निगम में सम्पत्ति हस्तान्तरण की सेवाओं को प्रदान करने में विलम्ब करने के लिए दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों को सेवा का अधिकार अधिनियम 2011 की धारा 9 (3) के अन्तर्गत सम्बन्धित अधिकारियों, कर्मचारियों 500-500 रूपये भारतीय स्टेट बैंक की मुख्य शाखा, देहरादून में ट्रेजरी चालान के माध्यम से लेखा शीर्षक संख्या-0070601190201 में जमा कराने के निर्देश दिए है।