शराब की दुकानों में ओवर रेटिंग नहीं होती का बैनर न लगाने पर एक लाख होगा जुर्माना

संचालकों को दुकानों में काम करने वाले सेल्समैन को समय पर वेतन देने के दिए निर्देश

देहरादून। शराब की दुकानों में यहां ओवर रेटिंग नहीं होती है के फ्लैक्स चस्पा न करने पर एक लाख रुपए का जुर्माना होगा। दुकानों में यदि ओवर रेटिंग सामने आई तो संचालक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

शुक्रवार को शराब की दुकानों पर ओवर रेटिंग की शिकायतों पर चलाए जा रहे अभियान और जिलाधिकारी को ओवर रेटिंग का कारण शराब की दुकानों पर संचालकों की ओर से सेल्समैन को वेतन न दिए जाने की शिकायत मिलने पर जिला आबकारी अधिकारी ने जनपद स्थित शराब की दुकानों के मालिकों के साथ अपने कार्यालय कक्ष में बैठक की।

बैठक में जिला आबकारी अधिकारी राजीव चौहान ने शराब की दुकान के सभी संचालकों को जिलाधिकारी निर्देशों के क्रम में जारी यहां ओवर रेटिंगनहीं होती है के फ्लेक्स को अपने-अपने दुकानों में अनिवार्य रूप से स्पष्ट तरीके से चस्पा करने के निर्देश दिए।

उन्होंने कहा बैनर चस्पा न होने पर संबंधित के विरूद्ध एक लाख रुपए के अर्थदंड की कार्रवाई की जाएगी। दुकानों पर ओवर रेटिंग ना की जाए इसके लिए अपने सेल्समैन को समझाइए तथा दुकान पर काम करने वाले सेल्समैन को समय पर वेतन देने को कहा।

उन्होंने कहा कि जिलाधिकारी द्वारा स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि शराब की किसी भी दुकान पर मुद्रित मूल्य से अधिक पर शराब बिक्री न की जाए। यदि किसी दुकान पर ओवर रेटिंग पाई जाती है तथा बैनर पोस्टर चस्पा नहीं पाए जाने पर एक लाख का अर्थदंड वसूला जाएगा।

उन्होंने सभी दुकानदारों को चेतावनी दी कि अपने यहां कार्यरत सभी कार्मिकों को स्पष्ट रूप से निर्देशित करेंगे की मुद्रित मूल्य से अधिक पर शराब बीयर की बिक्री ना करें। साथ ही कहा कि विभाग द्वारा निरंतर रूप से छापेमारी अभियान जारी है। बैठक में शराब अनुज्ञापी भुवन चंद जोशी, प्रवीण मल्होत्रा, करीमन कुमार व आनंद आदि उपस्थित रहे।

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