नैनीताल। जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेन्द्र जोशी की अदालत ने कांग्रेस नेता व पूर्व दर्जा राज्यमंत्री एचआर बहुगुणा को कथित रूप से आत्महत्या के लिये उकसाने वाली आरोपी बहु एवं समधी की अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया है। कांग्रेस नेता ने कुछ दिन पहले गोली मारकर आत्महत्या कर ली थी।
मृतका का अपनी बहु अंजलि बहुगुणा से कथित रूप से विवाद चल रहा था। बहु पर उन्हें आत्महत्या के लिये उकसाने का आरोप लगा था। मृतक के पुत्र अजय कुमार की ओर से अपनी पत्नी अंजलि बहुगुणा एवं ससुर महेशानंद के खिलाफ इस मामले में हल्द्वानी में अभियोग पंजीकृत कराया गया है।
दर्ज रिपोर्ट में कहा गया कि उसकी पत्नी अंजलि उसके माता-पिता से घृणा करती है और गाली गलौज करने के साथ ही उन्हें जेल भेजने की धमकी देती है। यह भी आरोप लगाया गया कि वह पिता की सम्पत्ति पर कब्जा करना चाहती है। इस काम में उसके पिता महेशानंद उसका साथ देते हैं।
रिपोर्ट में आगे कहा गया कि यही नहीं आरोपी अंजलि बहुगुणा की ओर से उसके पिता पर अपनी पोती से छेड़खानी का मिथ्या आरोप मढ़ दिया गया और पुलिस ने उसकी रिपोर्ट पर उसके पिता के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया जिससे वह सदमे में चले गये और आत्महत्या कर ली।
गिरफ्तारी से बचने के लिये बहु अंजलि बहुुगुणा व उसके पिता महेशानंद की ओर से जिला एंव सत्र न्यायालय में अग्रिम जमानत के लिये प्रार्थना पत्र दिया गया। प्रार्थना पत्र पर सुनवाई के दौरान शासकीय अधिवक्ता सुशील शर्मा की ओर से अग्रिम जमानत का विरोध किया गया और इस प्रकरण को गंभीर बताया। इसके बाद अदालत ने दोनों के प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया।