उत्तराखंड चारधाम संबंधित तीर्थयात्रियों के आंकड़े/ सूचनाएं जारी करने हेतु श्री बदरीनाथ- केदारनाथ मंदिर समिति मीडिया प्रभारी अधिकृत
देहरादून। उत्तराखंड चारधाम यात्रा के आंकड़ों तथा तीर्थयात्रियों के हित में चारधाम की सूचनाओं के लिए श्री बदरीनाथ-केदारनाथ मंदिर समिति के मीडिया प्रभारी को शासन ने अधिकृत बनाये रखा है।
अत: मीडिया प्रभारी द्वारा श्री बदरीनाथ-केदारनाथ मंदिर समिति सहित शासन-प्रशासन के सहयोग से चारधाम पहुंचे तीर्थयात्रियों के आंकड़े जारी किये जाते रहे है।
उत्तराखंड चारधाम देवस्थानम प्रबंधन अधिनियम 2019(अधिनियम संख्या 06 वर्ष 2020) के तहत मीडिया प्रभारी को चारधाम की सूचनाओं/ मीडिया – प्रचार प्रसार के लिए अधिकृत किया गया था।
उत्तराखंड विधानसभा में पारित हुए उत्तराखंड चारधाम देवस्थानम् प्रबंधन अधिनियम निरसित हुआ तथा श्री बदरीनाथ-केदारनाथ मंदिर समिति अधिनियम 1939 को पुनर्जीवित किया गया।
उत्तराखंड चारधाम देवस्थानम् प्रबंधन अधिनियम (निरसन) अधिनियम 2021 की धारा 4 (क) निरसन और व्यावृतियों के निहित प्रावधानों के तहत ” निरसित अधिनियम के अधीन किसी प्राधिकारी या किसी अधिकारी द्वारा सभी नियम, उपविधियां,बनाये गये विनियम, अधिसूचना,या जारी प्रमाण पत्र, पारित आदेश,किये गये निर्णय,की गयी कार्रवाई,और अन्य बातें जहां तक वह इस अधिनियम के असंगत न हो, इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन समुचित प्राधिकारी या अधिकारी द्वारा जारी, पारित या किये गये समझे जायेंगे और तदनुसार जब तक अधिनियम के उपबंधों के अधीन उन्हें संशोधित, निरसित या निलंबित न किया जाये प्रभावी रहेंगे”