रांची। ईडी के विशेष न्यायाधीश प्रभात कुमार शर्मा की अदालत में आईएएस पूजा सिंघल को पेश किया गया। जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया।
ईडी के विशेष लोक अभियोजक बीएमपी सिंह ने बताया कि अदालत से आईएएस पूजा सिंघल के लिये 12 दिन की रिमांड मांगी गई थी। लेकिन अदालत ने सिर्फ पांच दिनों के रिमांड की मंजूरी दी। रिमांड गुरुवार से शुरू होगा।
इससे पहले ईडी की टीम ने पूजा सिंघल को ईडी कार्यालय पूछताछ के लिए बुलाया था। पूछताछ के दौरान ईडी की टीम ने उन्हें गिरफ्तार किया। इसके बाद मेडिकल जांच कराया।
फिर उन्हें अदालत में पेश किया। उल्लेखनीय है कि ईडी के अधिकारी ने पूजा सिंघल से मनरेगा घोटाले में जांच और तत्कालीन इंजीनियर राम विनोद सिन्हा और आरके जैन द्वारा मनरेगा की योजनाओं में कमीशनखोरी से संबंधित दिये गये बयान से जुडे सवाल पूछे।
ईडी ने पूजा के आइसीआइसीआइ बैंक स्थित खाते में जमा नकद रुपये और उससे सीए सुमन कुमार और उसके संबंधित कंपनियों में पैसा ट्रांसफर किये जाने से संबंधित सवाल पूछे।
बताया गया कि पूजा सिंघल ने अपने बैंक खाते में जमा नकदी के सिलसिले में तत्काल कुछ भी बताने में असमर्थतता जतायी। ईडी ने मनरेगा घोटाले की जांच के दौरान यह पाया था कि पूजा सिंघल के नाम पर आइसीआइसीआइ बैंक में खोले गये खाते कई चरणों में नकद एक करोड रुपये जमा किये गये थे।
उन्होंने इसी बैंक खाते के पैसे से 13 पॉलिसी खरीदी थी। इससे पूर्व मनरेगा घोटाले को लेकर ईडी ने छह मई को आईएएस पूजा सिंघल और उनके करीबियों से जुड़े करीब 25 ठिकानों पर दो दिन तक छापेमारी की थी। इस दौरान 19.31 करोड़ रुपये और लगभग 300 करोड़ के दस्तावेज जब्त किये गये थे।
इसके बाद ईडी ने आईएएस पूजा सिंघल को पूछताछ के लिए समन नोटिस भेज पूछताछ के लिए बुलाया था। मंगलवार को पूजा सिंघल से 9 घंटे तक पूछताछ की गई थी। बुधवार को पूछताछ के दौरान उन्हें गिरफ्तार किया गया।