मदरहुड आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज बीएमएस कर चुके छात्रों को इंटर्नशिप करने दे:हाईकोर्ट
बड़े हुए फीस का है विवाद, फिलहाल प्रति छात्र पच्चीस हजार जमा करने के निर्देश
नैनीताल । नैनीताल उच्च न्यायालय ने मदरहुड आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज रुड़की को बीएमएस की पढ़ाई कर चुके छात्रों को इंटर्नशिप कराने के निर्देश जारी कर दिए हैं। कालेज ने बढ़ी हुई दरों पर फीस जमा करने की शर्त पर छात्रों को इंटर्नशिप की अनुमति नहीं दी थी।
इसके अलावा इसी कालेज के द्वितीय सेमेस्टर की बैक परीक्षा देने के इच्छुक छात्रों को भी 1 मई से हो रही परीक्षाओं में बैठने की अनुमति देने के आदेश दिए हैं ।
गौरतलब है कि मदरहुड आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज के छात्र अजय व अन्य ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। इसमें कहा गया है कि जनवरी 2022 से इंटर्नशिप करनी थी ।
किन्तु उनके कॉलेज ने बढ़ी हुई फीस जो कि 2.15 लाख रुपया प्रति छात्र है जमा करने की शर्त पर इंटर्नशिप हेतु रजिस्ट्रेशन के कागज चिकित्सा परिषद को भेजने की शर्त रखी ।
जबकि छात्रों का कहना है कि उन्होंने पूर्व में कोर्ट पारित आदेश के क्रम में फीस जमा कर दी थी। इस मामले में न्यायमूर्ति शरद कुमार शर्मा की एकलपीठ ने चिकित्सा परिषद के रजिस्ट्रार व कालेज प्रबंधन को कोर्ट में तलब किया था ।
इसी कॉलेज एक एक अन्य मामले में केवीएमएस चतुर्थ सेमेस्टर के छात्र अभिषेक व हार्दिक पांडे व अन्य ने याचिका दायर की है। इसमें कहा गया है कि वे चतुर्थ सेमेस्टर के छात्र हैं और उन्हें द्वितीय सेमेस्टर की बैक परीक्षा जो 10 मई से हो रही है।
कॉलेज बढ़ी हुई दरों पर फीस देने की शर्त पर बैंक परीक्षा में बैठने की अनुमति दे रहा है। जबकि उन्होंने पहले से तय फीस जमा की है।
न्यायालय ने फिलहाल छात्रों से 25 हजार रुपये प्रति छात्र के हिसाब से फीस जमा करने को कहा। साथ ही चिकित्सा परिषद व कलेज प्रबंधन से छात्रों को बैक परीक्षा फार्म आज ही भरकर प्रवेश पत्र जारी करने के निर्देश कर दिए हैं। इससे छात्र मंगलवार से होने वाली बैक परीक्षा में बैठ पाएंगे।