नगर निगम रुडक़ी महापौर के खिलाफ हाईकोर्ट का अवमानना नोटिस

लीज नवीनीकरण के लिए पच्चीस लाख की घूस मांगने का भी आरोप

नैनीताल । नैनीताल उच्च न्यायालय ने पूर्व के आदेश का पालन न करने पर नगर निगम रुड़की महापौर गौरव गोयल को अवमानना का नोटिस जारी कर दिया है।

महापौर को इसका जवाब देने के लिए चार सप्ताह का समय दिया है। महापौर को इसमें बोर्ड बैठक में लीज नवीनीकरण का प्रस्ताव पेश न करने और व्यक्ति विशेष से लीज नवीनीकरण के लिए पच्चीस लाख की घूस मांगने का आरोप है।

बृहस्पतिवार को यह अवमानना का नोटिस न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवाड़ी की एकलपीठ ने रुड़की निवासी सुबोध गुप्ता की एक अवमानना याचिका की सुनवाई करते हुए जारी किया है।

इसमें कहा गया है कि दिसम्बर 2021 में न्यायालय ने नगर निगम रुड़की को उनकी लीज को दो माह के भीतर नवीनीकरण करने का आदेश दिया था। याचिकाकर्ता का कहना है कि अभी तक लीज का नवीनीकरण नहीं किया गया है।

याचिकाकर्ता का यह भी कहना है कि उनकी लीज 2012 में समाप्त हो गयी थी। महापौर द्वारा बोर्ड बैठक में लीज नवीनीकरण का प्रस्ताव ही पेश नहीं किया और लीज नवीनीकरण के लिए महापौर पर पच्चीस लाख मांगने का आरोप लगाया है। यही नहीं याचिकाकर्ता का कहना है कि महापौर के खिलाफ मामला भी दर्ज कराया गया है।

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