लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर कोविड पॉजिटिव कर्मचारियों और इनके संपर्क में आये कर्मचारियों को विशेष आकस्मिक अवकाश स्वीकृत करने के निर्देश दिये हैं। राज्य के अपर मुख्य सचिव एस राधा चौहान द्वारा सोमवार को जारी आदेश में सभी विभाग प्रमुखों को कोरोना से संक्रमित पाये गये कर्मचारियों को एक माह तक का विशेष आकस्मिक अवकाश देने और संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आये कर्मचारी को अधिकतम 21 दिन का आकस्मिक अवकाश देने का निर्देश दिया है।
गौरतलब है कि पिछले कुछ दिनों में दिल्ली सहित अन्य सीमावर्ती राज्यों में कोरोना के मरीजों की संख्या में इजाफे के मद्देनजर राज्य सरकार ने यह एहतियातन आकस्मिक अवकाश की व्यवस्था करने के निर्देश जारी किये हैं। इसके तहत संक्रमित पाये गये लक्षण विहीन कर्मचारियों और अधिकारियों को भी एक माह का आकस्मिक अवकाश देने की बात कही गयी है।
आदेश में कहा गया है कि विभिन्न इलाकों में कोरोना संक्रमण संबंधी ‘कंटेनमेंट जोन’ घोषित होने तक कर्मचारियों को अवकाश स्वीकृत करने के निर्देश दिये गये हैं। संक्रमण ठीक नहीं होने पर उक्त कर्मचारी को एक महीने से अधिक अवधि के लिये अवकाश लेने की स्थिति में पंजीकृत एलोपैथिक मेडिकल द्वारा प्रमाण पत्र देना होगा।
कर्मचारियों को विशेष आकस्मिक अवकाश की सुविधा एक से अधिक अवसरों के लिए भी मान्य होगी। कोविड और अन्य बीमारियों से पीड़ति मरीज को चिकित्सक के परामर्श के अनुसार अलग से अवकाश देने के निर्देश दिये गये हैं।