आरबीआई ने आईडीबीआई बैंक पर ठोका 90 लाख का जुर्माना

मुंबई । रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने धोखाधड़ी, भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र को सदृढ़ बनाने एवं बैंकों में साइबर सुरक्षा कार्ययोजना संबंधी निर्देशों का अनुपालन नहीं करने के आरोप में निजी क्षेत्र के वित्तीय एवं बैंकिंग सेवा प्रदाता आईडीबीआई बैंक लिमिटेड पर 90 लाख रुपये जुर्माना ठोका है।

आरबीआई के शुक्रवार को जारी आदेश में कहा गया है कि आईडीबीआई बैंक लिमिटेड पर आरबीआई की ओर से जारी ‘धोखाधड़ी-वाणिज्यिक बैंकों और चुनिंदा एफआई द्वारा वर्गीकरण एवं रिपोर्टिंग’, कॉर्पोरेट ग्राहक के रूप में प्रायोजक बैंकों और एससीबी एवं यूसीबी के बीच भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र के नियंत्रण को सुदृढ़ बनाना तथा बैंकों में साइबर सुरक्षा फ्रेमवर्क संबंधी निदेशों का अनुपालन नहीं करने के लिए 90 लाख रुपये का जुर्माना किया गया है।

केंद्रीय बैंक ने कहा कि आरबीआई को विलंब से धोखाधड़ी की रिपोर्टिंग, पांच करोड़ और उससे अधिक की राशि की धोखाधड़ी के संबंध में आरबीआई को विलंब से रिपोर्ट प्रस्तुत करना और कॉरपोरेट नेट बैंकिंग से निधि अंतरण करने के लिए छुट्टियों के दिन और डेटा एक्सेस कंट्रोल पर ससमय प्रतिबंध लागू करने में विफल रहना, जिसके परिणामस्वरूप दो सहकारी बैंकों के खाते में अनधिकृत डेबिट लेनदेन हुआ।

इसके आधार पर आईडीबीआई बैंक को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। नोटिस पर बैंक के उत्तर और व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान उसके जवाब से आरबीआई इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि केंद्रीय बैंक की ओर से जारी इन निर्देशों का अनुपालन नहीं करने के आरोप सिद्ध हुए हैं इसलिए आईडीबीआई बैंक पर जुर्माना लगाया जाना आवश्यक है।

Leave A Reply

Your email address will not be published.