नयी दिल्ली। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन और उनके परिवार तथा कंपनियों पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) 2002 के तहत 4.81 करोड़ रूपये की संपत्ति को अस्थायी रूप से कुर्क किया है।
ईडी ने बताया कि जैन और अन्य के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत सीबीआई) द्वारा दर्ज एक मामले के आधार पर जांच शुरू की गयी है। बयान के मुताबिक जांच में पता चला है कि वर्ष 2015-16 के दौरान जब जैन लोक सेवक थे तो उनके स्वामित्व वाली और उनके द्वारा नियंत्रित कंपनियों को हवाला के जरिए कोलकाता वाले आपरेटरों को नकद हस्तांतरण के बदले कंपनियों से 4.81 करोड़ रूपये की प्रविष्टियां मिली थी।
बताया जा रहा है कि इन राशियों का उपयोग भूमि की सीधी खरीद या दिल्ली और उसके आसपास कृषि भूमि की खरीद के लिए लिए गए ऋण की अदायगी के लिए किया गया था।अचल संपत्तियों की कीमत रु 4.81 करोड़ भूमि के रूप मेंउपर्युक्त कंपनियों/व्यक्तियों से संबंधित को पीएमएलए, 2002 की धारा 5 के अनुसार अनंतिम रूप से जब्त किया गया है। इस मामले में आगे की जांच जारी है।