नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने हिजाब विवाद पर कर्नाटक हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ दायर याचिका पर तुरंत सुनवाई से गुरुवार को इनकार कर दिया।शीर्ष अदालत ने कहा कि वह इस केस को संवेदनशील न बनाएं।आपको बता दें कि हिजाब विवाद पर कर्नाटक हाई कोर्ट के आदेश को छात्राओं ने शीर्ष कोर्ट में चुनौती दी है। इस याचिका पर गुरुवार को मेंशनिंग के दौरान याची छात्राओं के वकील देवदत्त कामथ ने मुख्य न्यायाधीश एनवी रमण से कहा कि यह मामला अर्जेंट हैं, इस पर तत्काल सुनवाई होनी चाहिए, क्योंकि विद्यार्थी परीक्षा नहीं दे पाएंगे और उनका साल खराब हो जाएगा।
वकील देवदत्त कामथ से जस्टिस एनवी रमण ने कहा, इसका परीक्षाओं से कोई लेना-देना नहीं है, मामले को संवेदनशील न बनाएं। शिक्षण संस्थानों में हिजाब पहनने की अनुमति देने वाली छात्राओं की याचिका खारिज कर्नाटक हाई कोर्ट द्वारा किए जाने के बाद कई मुस्लिम छात्राओं ने परीक्षा में शामिल होने से इनकार कर दिया था।
कर्नाटक हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि हिजाब इस्लाम में धार्मिक प्रथा का अनिवार्य हिस्सा नहीं है। यह कहकर अदालत ने क्लासरूम में हिजाब पहनकर जाने की अनुमति देने से संबंधित मुस्लिम छात्राओं की याचिकाएं खारिज कर दी थीं।कर्नाट हाई कोर्ट ने कहा था कि स्कूल में ड्रेस कोड एक तर्कसंगत पाबंदी है और संवैधानिक रूप से मंजूर है।स्कूल के ड्रेस कोड पर आपत्ति नहीं उठाई जा सकती।