नयी दिल्ली। आपराधिक कानूनों में व्यापक बदलाव करने के उद्देश्य से सरकार ने भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम जैसे कानूनों में संशोधन की प्रक्रिया शुरू की है। केंद्र सरकार ने राज्यसभा को बुधवार को ये जानकारी दी। केंद्रीय गृह राज्यमंत्री अजय कुमार मिश्रा ने यह भी कहा कि गृह मंत्रालय ने आपराधिक कानूनों में व्यापक संशोधन के संबंध में विभिन्न राज्यों के बार काउंसिल, विभिन्न विश्वविद्यालयों, कानून संस्थानों और सभी सांसदों, राज्यपालों, मुख्यमंत्रियों, उपराज्यपालों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासकों, भारत के मुख्य न्यायाधीश, विभिन्न उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों, बार काउंसिल ऑफ इंडिया से सुझाव मांगे हैं।
मिश्रा ने कहा कि विभाग से संबंधित गृह मामलों की संसदीय स्थायी समिति ने अपनी 146वीं रिपोर्ट में सिफारिश की थी कि देश की आपराधिक न्याय प्रणाली की व्यापक समीक्षा की जरूरत है. इससे पहले संसदीय स्थायी समिति ने अपनी 111वीं और 128वीं रिपोर्ट में भी संबंधित अधिनियमों में टुकड़ों में संशोधन लाने के बजाय संसद में एक व्यापक कानून पेश करके देश के आपराधिक कानून में सुधार और तर्कसंगत बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया था