कर्नाटक हाईकोर्ट ने नहीं दी स्कूल-कॉलेजों में हिजाब पहनने की इजाजत
याचिकाकर्ता छात्राओं ने सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कही
Bengaluru: कर्नाटक हाईकोर्ट ने हिजाब पहनने की इजाजत देने वाली याचिका पर फैसला सुनाते हुए इस याचिका को खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि हिजाब पहनना इस्लाम की अनिवार्य प्रथा का हिस्सा नहीं है।
कई छात्राओं की ओर से हाईकोर्ट में ये याचिका दायर की गई थी।कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले के बाद याचिकाकर्ता छात्राओं ने सुप्रीम कोर्ट में जाने की बात कही है। उनका कहना है अपनी मांग को लेकर वो सुप्रीम कोर्ट मे पिटिशन देंगे।
छात्राओं की ओर से पेश हुए वकील केवी धनंजय ने बताया है कि अभी हाईकोर्ट के फैसले की डिटेल उनको नहीं मिली हैं। जब कोर्ट का पूरा आदेश आ जाएगा तो हम सुप्रीम कोर्ट में अपनी अर्जी डालेंगे। कॉलेजों में लड़कियों के हिजाब पहनने से जुड़े मामले पर कर्नाटक हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा है कि हिजाब इस्लाम का हिस्सा नहीं है।
शिक्षण संस्थान इस तरह के पहनावे और हिजाब पर बैन लगा सकते हैं। कॉलेजों में हिजाब पहनकर आने की अनुमति मांगने वाली सभी याचिकाएं खारिज करते हुए अदालत ने कहा, क्लास रूम के अंदर कोड ऑफ कंडक्ट जरूरी है, क्लास रूम के बाहर चाहे जो छात्र जो कोई ड्रेस पहने लेकिन क्लास रूम में स्कूल-कॉलेज के ड्रेस कोड को मान्यता दी जाए। स्कूल और कॉलेज को अपनी ड्रेस कोड तय करने का अधिकार है।