उत्तर प्रदेश में विद्युत उपभोक्ताओं को जमा सिक्योरिटी पर मिलेगा ब्याज

लखनऊ। उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन राज्य के तीन करोड विद्युत उपभोक्ताओं को अप्रैल मई जून के महीने में इस बार उनकी जमा सिक्योरिटी पर 4.25 प्रतिशत ब्याज देगा।

उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश वर्मा ने बताया कि 15 वर्षों में पहली बार समय से सिक्योरिटी पर ब्याज दिए जाने का आदेश किया गया है। उपभोक्ताओ की कुल जमा सिक्योरटी 3665 करोड़ रूपये पर एक अप्रैल 2021 से बैंक दर 4.25 फीसदी के हिसाब से 156 करोड़ रूपये का ब्याज मिलेगा।

उन्होने बताया कि जमा सिक्योरिटी पर ब्याज अप्रैल-मई जून के महीने में विद्युत बिलों में मिलना शुरू हो जाएगा। विद्युत अधिनियम 2003 व विद्युत वितरण संहिता के प्रावधानों के तहत प्रत्येक वर्ष के एक अप्रैल को लागू बैंक दर पर जो भी ब्याज है वह उपभोक्ताओं को अप्रैल मई जून के महीने में उनके विद्युत बिलों में बिजली कंपनियों को देना होता है ।

पिछले लगभग 15 वर्षों में पहली बार पावर कारपोरेशन के चेयरमैन एम देवराज के निर्देश पर पावर कारपोरेशन के प्रबंध निदेशक ने प्रदेश के सभी विद्युत उपभोक्ताओं को उनकी जमा सिक्योरिटी पर ब्याज दिए जाने का आदेश आज जारी करवा दिया गया है ।

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