नैनीताल। प्रदेश में बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर दायर जनहित याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए न्यायालय ने डीएमसी को निर्देश दिये कि वे प्रदेश के सभी अस्पतालों में मौजूद सुविधाओं की जांच कर व्यापक रिपोर्ट आठ मार्च तक अदालत में प्रस्तुत करें।
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार मिश्रा एवं न्यायमूर्ति एनएस धनिक खंडपीठ में कोरोना महामारी को लेकर दायर जनहित याचिकाओं पर सुनवाई हुई। याचिकाकर्ता सच्चिदानंद डबराल की ओर से कहा गया कि प्रदेश के अस्पतालों में स्वास्थ्य सुविधाएं बदहाल हैं। सरकार की ओर से अपनी वेबसाइट पर राज्य के सभी जिला एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में सुविधाओं को लेकर एक सूची जारी की गई है।
याचिकाकर्ता की ओर से सरकार की सूची पर सवाल उठाते हुए अदालत से मांग की गई कि सूची की जांच जिला निगरानी समितियों से कराई जाए और व्यापक रिपोर्ट अदालत के समक्ष मंगाई जाए। इसके बाद अदालत ने सभी 13 जिला निगरानी समितियों को निर्देश दिये कि वह सभी अस्पतालों की जांच कर एक व्यापक रिपोर्ट अदालत में पेश करें।
गौरतलब है कि कोरोना महामारी को लेकर अधिवक्ता दुष्यंत मैनाली एवं अन्य लोगों की ओर से उच्च न्यायालय में दस अलग-अलग जनहित याचिकाएं दायर की गयीं हैं। जिनमें प्रमुख रूप से सरकारी अस्पतालों में खराब स्वास्थ्य सुविधाओं के मुद्दे को उठाया गया है। इस प्रकरण में अगली सुनवाई आठ मार्च को होगी।