मुंबई। ड्रग्स केस में आर्यन खान को जमानत मिल गई है। आर्यन खान को क्रूज जहाज पर मादक पदार्थ मिलने के मामले में गिऱफ्तार किया गया था। आर्यन की तरफ से अपनी दलीलें रखते हुए पूर्व अटॉर्नी-जनरल मुकुल रोहतगी ने कहा कि शाहरुख का बेटा जहाज पर अरबाज और अचित के अलावा किसी को भी नहीं जानता था।
इस मामले में कोर्ट ने करीब डेढ़ तक दोनों की दलीलें सुनी। जिसके बाद बंबई हाई कोर्ट ने आर्यन खान को जमानत दे दी है।
मुकुल रोहतगी ने अपनी दलील में कहा कि अचित को 4 दिनों के बाद गिरफ्तार किया गया था। उसके बारे में कहा गया था कि डीलर और उसके पास से 2.4 ग्राम ड्रग्स बरामद हुआ था। एक डीलर के पास 200 ग्राम होना चाहिए।
गौरतलब है कि मुंबई तट के नजदीक क्रूज जहाज पर एनसीबी की छापेमारी के दौरान मादक पदार्थ मिलने के मामले में तीन अक्टूबर को आर्यन खान, मर्चेंट और धमेचा को अन्य के साथ गिरफ्तार किया गया था। एनडीपीएस मामलों की विशेष अदालत द्वारा जमानत अर्जी खारिज किए जाने के बाद पिछले सप्ताह उन्होंने उच्च न्यायालय का रुख किया।