लखीमपुर खीरी हिंसा : सुप्रीम कोर्ट ने लगायी यूपी सरका को फटकार, आरोपियों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करें
नयी दिल्ली। लखीमपुर खीरी हिंसा मामले की जांच में योगी सरकार और पुलिस के रवैये पर उच्चतम न्यायालय ने गहरी नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि सिर्फ बातों से काम नहीं चलेगा, आरोपियों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करें।
सुप्रीम कोर्ट में यूपी सरकार की तरफ से पक्ष रख रहे सीनियर एडवोकेट हरीश साल्वे से सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि इस मामले में मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी अभी तक क्यों नहीं हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस केस को लेकर आशीष मिश्रा पर दर्ज मुकदमे में जो आरोप लगाए गए हैं, वो काफी गंभीर हैं।
मुख्य न्यायाधीश एन वी रमन, न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति हेमा कोहली की खंडपीठ ने हिंसा में आठ लोगों के मारे जाने की घटना को निर्मम हत्या करार देते हुए कहा कि इस मामले की पूरी संवेदनशीलता, गंभीरता और तत्परता से जांच की जाये।
उत्तर प्रदेश सरकार का पक्ष रखते हुए वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे ने कहा कि इस मामले में एक-दो दिन के अंदर पूरी कार्रवाई की जाएगी। इस मामले में आरोपी आशीष मिश्रा को समन जारी कर कल पूर्वाह्न 11 बजे पेश होने को कहा गया है।
उत्तर प्रदेश सरकार की इस दलील पर नाराजगी जाहिर करते हुए शीर्ष अदालत ने कहा कि क्या अन्य आरोपियों के मामले में भी पुलिस इसी तरीके से पेश आती है। न्यायालय ने कहा कि इस तरह की कार्रवाई कर आप (सरकार) क्या संदेश देना चाहते हैं।
मुख्य न्यायाधीश ने साल्वे से पूछा कि क्या इस मामले में सीबीआई जांच का अनुरोध केंद्र सरकार की ओर से किया गया है। साल्वे ने कहा कि सरकार ने अपनी ओर से अनुरोध नहीं किया है। अदालत यदि आदेश करेगी, तो जांच की जाएगी। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि सीबीआई जांच कोई समाधान नहीं है।
उन्होंने कहा कि मामले से जुड़े सबूतों को सुरक्षित रखा जाए इस मामले में राज्य के डीजीपी को आवश्यक कार्रवाई करने का आदेश दिया जाये। मामले की अगली सुनवाई 20 अक्टूबर को होगी। उच्चतम न्यायालय वकील शिवकुमार त्रिपाठी और सी एस पांडा की जनहित याचिका पर सुनवाई कर रहा था।
शीर्ष अदालत ने गुरुवार को सुनवाई के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार को 24 घंटे के भीतर रिपोर्ट देने का आदेश दिया था। सरकार की ओर से आज स्थिति रिपोर्ट पेश की गयी, जिससे न्यायालय संतुष्ट नहीं हुआ।