हाईकोर्ट ने किया राज्य सरकार का जवाब तलब
मधुमिता हत्याकांड के अभियुक्त अमरमणि त्रिपाठी और मधुमणि त्रिपाठी दे दाखिल की है जमानत की याचिका
- राज्यपाल और मुख्यमंत्री को लेना है अभियुक्तों की सजा माफ करने या न करने का फैसला
नैनीताल । मधुमिता हत्याकांड के दोनों अभियुक्त अमरमणि त्रिपाठी एवं मधुमणि त्रिपाठी
द्वारा सजा माफ करने के प्रार्थना पत्रों पर अभी तक राज्य सरकार कोई फैसला नहीं ले पाई है।
इस मामले में नैनीताल उच्च न्यायालय के जल्दी फैसला लेने के निर्देश का भी सरकार ने पालन
नहीं किया है। इसी को आधार बनाने हुए दोनों अभियुक्तों की एक याचिका पर उच्च न्यायालय ने
राज्य सरकार का जवाब तलब कर दिया है। न्यायालय ने जवाब पेश करने के लिए 28 अक्टूबर
का समय दिया है। इसकी सुनवाई न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की एकल पीठ में चल रही है।
गौरतलब है कि अमरमणि त्रिपाठी की पत्नी मधुमणि जमानत के लिए याचिका दाखिल की है। याचिका में कहा गया है कि पिछले सत्रह अठारह साल से ज्यादा का समय जेल में बीत गया है। याचिका में कहा गया है कि उनका आचरण हमेशा अच्छा रहता है। उन्होंने अपनी सजा माफ करने के लिए गृह सचिव उत्तराखण्ड व राज्यपाल को मई 2021 से लेकर 22 सितम्बर 2021 तक कई बार जेल प्रशासन गोरखपुर के माध्यम पत्र भेजे हैं। इसमें बाकी की सजा माफ करने का अनुरोध किया गया है, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है।
याचिका में कहा गया है कि न्यायालय के निर्णय लेने के आदेश के बावजूद अभी तक सरकार फैसला नहीं कर पायी है। याचिका में निर्णय न लिए जाने का ही आधार बनाया गया है। यह भी उल्लेखनीय है कि 2004 में जिला एवं सत्र न्यायालय देहरादून ने दोनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। इसके बाद अभियुक्त देहरादून , हरिद्वार व गोरखपुर जेल में रहे हैं।
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