नैनीताल । नैनीताल उच्च न्यायालय ने उत्तराखंड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के निवर्तमान अध्यक्ष शमशेर सिंह सत्याल की याचिका पर सुनवाई। न्यायालय ने मामले को सुनने के बाद अगली सुनवाई के लिए तीन सप्ताह बाद की तिथि नियत की है।
मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति शरद कुमार शर्मा की एकलपीठ में चल रही है। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से न्यायालय को अवगत कराया गया कि अभी उनको अध्यक्ष के पद से हटा दिया गया है लिहाजा उनको याचिका में संशोधन करने के लिए तीन सप्ताह का समय दिया जाय।
मामले के अनुसार बोर्ड के निवर्तमान अध्यक्ष शमशेर सिंह सत्याल ने याचिका दायर कर कहा गया था कि बोर्ड की निवर्तमान सचिव मधु नेगी चौहान को हटाने के बावजूद वह पद पर बनी हुई थी। उनके द्वारा अनेक वित्तीय फैसले स्वयं लिये जा रहे थे और वे लिमिट से अधिक के चेक काट रही थी।
उन्होंने अपने पास बोर्ड के जरुरी कागजात व वाहन अपने पास रख लिए थे। जिसके कारण बोर्ड में श्रमिकों से जुड़े कई महत्वपूर्ण कार्य लटक गए थे। याचिकाकर्ता का कहना था कि बोर्ड ने सरकार को पत्र लिखकर बोर्ड के सचिव पद पर आईएएस या वरिष्ठ पीसीएस अधिकारी नियुक्त करने का अनुरोध किया है।