नैनीताल। किसानों से जुड़े अवमानना के एक मामले में न्यायालय ने खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के सचिव को पक्षकार बनाने के निर्देश दिया। कांग्रेस नेता गणेश उपाध्याय की ओर से दायर अवमानना याचिका पर न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की पीठ में सुनवाई हुई।इस दौरान कृषि सचिव की ओर से कहा गया कि उन्हें इस मामले में पक्षकार गलत बनाया गया है। इसके बाद अदालत ने याचिकाकर्ता को खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के सचिव को पक्षकार बनाने के निर्देश दिए हैं। वहीं याचिकाकर्ता की ओर कहा गया कि सरकार ने किसानों को विलंब से 21 करोड़ रुपये का भुगतान किया है। उच्च न्यायालय ने पूर्व में राज्य सरकार को किसानों को धान व गेहूं का भुगतान एक हफ्ते के अंदर करने के निर्देश दिए थे। याचिकाकर्ता ने यह भी कहा कि किसानों को गेहूं, गन्ना तथा धान का करोड़ों रूपये का भुगतान नहीं किया गया है।