नैनीताल। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने कोरोना महामारी के दौरान होटल अधिग्रहण करने और उसका भुगतान नहीं करने के खिलाफ दायर याचिका की सुनवाई करते हुए राज्य सरकार से चार सप्ताह में जवाब पेश करने को कहा है। इस मामले में सरकार की परेशानी बढ़ सकती है। मामले को नैनीताल के होटल व्यवसायी राजीव लोचन साह की ओर से चुनौती दी गयी है और इस प्रकरण की सुनवाई न्यायमूर्ति राजीव लोचन साह की पीठ में हुई। याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि नैनीताल जिला प्रशासन ने इसी साल 26 अप्रैल को कोरोना महामारी का हवाला देते हुए आठ जून तक उनके होटल के 30 कमरों को अधिग्रहीत कर लिया गया था।
याचिकाकर्ता की ओर से आगे कहा गया कि प्रशासन द्वारा तयशुदा राशि का भुगतान नहीं जा रहा है। इस संदर्भ में वह प्रशासन को कई पत्र भेज चुके हैं। सूचना अधिकार अधिनियम के तहत उन्हें बताया गया कि अधीग्रहीत होटल में किसी भी कोरोना मरीज को ठहराया नहीं गया है। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने बताया कि अदालत ने इस मामले में राज्य सरकार से जवाब पेश करने को कहा है।