नयी दिल्ली। हत्या के आरोप में फरार पहलवान सुशील कुमार के बचने के सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं। दिल्ली के रोहिणी कोर्ट ने अग्रिम जमानत याचिका भी खारिज की कर दी गई।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश जगदीश कुमार ने याचिकाकर्ता की जमानत अर्जी यह कहते हुए नामंजूर कर दी कि मौजूदा मामले में आवेदक/आरोपी के खिलाफ आरोप गंभीर प्रकृति के हैं तथा अब तक की जांच के रिकॉर्ड के अवलोकन से पता चलता है कि प्रथम दृष्टया वहीं मुख्य साजिशकर्ता है।
यह भी पढ़े-मोदी सरकार को नींद से जगाना होगा, राहुल गांधी, बच्चों को महामारी से बचाने के लिये पर्याप्त उपाय हो
न्यायमूर्ति कुमार ने कहा कि चश्मदीद गवाह के बयान भी दर्ज हैं , इसलिए अदालत अग्रिम जमानत याचिकाकर्ता की जमानत अर्जी मंजूर करने के पक्ष में नहीं है।दिल्ली पुलिस ने तीन बार के ओलंपिक पदक विजेता के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 302 और 308 के तहत प्राथमिकी दर्ज की है। वहीं आरोपी के बारे में कोई जानकारी अथवा सुराग देने के लिए एक लाख रुपये के इनाम की सोमवार को घोषणा की। इसके अलावा सह आरोपी अजय के बारे में जानकारी देने के लिए 50 हजार रुपये का इनाम घोषित किया गया है।
यह भी पढ़े-कोरोना पर प्रधानमंत्री मोदी ने देश के 46 जिलों के जिलाधिकारियों के साथ की बैठक
यह भी पढ़े-कोविड मेडिकल किट जल्द बांटे जाएंगे : सेमवाल