देहरादून । उत्तराखंड में कोविड-19 पर नियंत्रण के लिये बनी उच्च अधिकार प्राप्त समिति ने कोरोना कर्फ्यू की अवधि 25 मई तक के लिये बढ़ा दी है। कृषि मंत्री और शासकीय प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने दी।
अब आगामी 18 मई प्रात: छह बजे से 25 मई प्रात: छह बजे तब कोविड कर्फ्यू का दूसरा चरण लागू होगा। शादी समारोह में अधिकतम 20 लोग शामिल हो सकेंगे। साथ ही, उन सभी की 72 घन्टे पूर्व का आरटीपीसीआर जांच कराना अनिवार्य होगा। प्रवक्ता ने बताया कि अब मरीज के तीमारदारों को आने-जाने के लिये डॉक्टर की पर्ची ही कोविड कर्फ्यू पास के रूप में मान्य होगी।
जबकि अंत्येष्ठि में शामिल होने के लिये अनुमन्य 20 लोगो को कर्फ्यू पास अनिवार्य रूप से दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि हेल्थ इमरजेंसी और परिजन मृत्यु के मामले में आवेदन करने पर ई-पास दिया जाएगा। बैठक में निर्णय लिया गया कि बैको के अनुरोध पर उनकी कार्य अवधि प्रात: 10 बजे से अपराह्न दो बजे निश्चित कर दी है।
यही व्यवस्था राज्य कर्मचारी वित्त संस्थान पर भी लागू होगी। निर्णय लिया गया है कि हरिद्वार में अस्थि विसर्जन के लिये मात्र चार लोग की अनुमन्य होंगे, जबकि वाहन में 50 प्रतिशत की क्षमता अनुमन्य होगी। श्री उनियाल ने समिति के निर्णयों की जानकारी में बताया कि अब सरकारी राशन की दुकान के साथ बेकरी दुकानों को भी प्रात: सात बजे से 10 बजे तक खोलने की अनुमति होगी।