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आब यात्रियों को खाना-पीना पर रोक,नागरिक उड्डयन मंत्रालय का निर्देश

देश में तेजी से बड़ रहे कोरोना संक्रमण को देखते हुए नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने उड़ान के दौरान खाद्य एवं पेय पदार्थ सर्व किये जाने संबंधी पुराने सर्कुलर में संशोधन किया है। दो घंटे की उड़ान के दौरान विमान सेवा कंपनियां यात्रियों को खान-पान सेवा पर रोक लगा दी गयी। प्रदान कर सकेंगी।

उल्लेखनीय है कि पिछले साल मार्च में लॉकडाउन के दौरान दो महीने बंद रहने के बाद बाद 25 मई को जब घरेलू मार्गों पर नियमित उड़ानें शुरू की गई थीं तो विमान के अंदर यात्रियों को खाना या पेय पदार्थ परोसे जाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया था।

बाद में इसकी अनुमति दी गई थी। अब कोविड-19 की दूसरी लहर के मद्देनजर मंत्रालय ने नया आदेश जारी किया है। दो घंटे या इससे लंबी उड़ानों में यात्रियों को खाना परोसते समय महामारी से बचाव के लिए मंत्रालय ने निर्देश दिये हैं जिनका एयरलाइन को सख्ती से पालन करना होगा।

अगल-बगल की सीट पर बैठे यात्रियों को एक साथ खाना नहीं दिया जायेगा। हर बार खाना परोसते समय केबिन-क्रू को नये प्रोटेक्टिव गियर पहनने होंगे। खाने-पीने का सामान जिस पैकेट में दिया जायेगा और साथ में दिये जाने-वाले चम्मच-छुरी आदि पूरी तरह से डिस्पोजेबल होंगे।

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