नयी दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की याचिका को खारिज कर दिया । कोर्ट ने कहा की मामला काफी गंभीर है, निष्पक्ष जांच जरूरी। देशमुख ने बॉम्बे हाईकोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी थी, जिसमें उइक जांच का आदेश दिया गया था।सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह हाईकोर्ट के आदेश में दखल देने के इच्छुक नहीं हैं।
इधर, महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख पर लगे 100 करोड़ की वसूली आरोपों की जांच के लिए केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआइ) की अब तक दो टीमें मुंबई पहुंच चुकी हैं। जांच से संबंधित एक अधिकारी ने दिल्ली में बताया कि सीबीआइ अधिकारियों की एक टीम मंगलवार को मुंबई पहुंची, जबकि दूसरी टीम बुधवार सुबह रवाना हुई।