हिसार: रोजगार का इंतजार कर रहे लोगों के लिए नया वर्ष नई आशा लेकर आया है। कर्मचारी भविष्य निधि कोष(ईपीएफओ) की ‘आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना‘ के अंतर्गत कर्मचारी और संस्थाओं के बिना पी.एफ. जमा किये ही नए कर्मचारियों के खाते में वेतन का 24 प्रतिशत, उनके पी.एफ. और पेंशन खाते में जमा हो जाएगा। भविष्य निधि क्षेत्रीय आयुक्त परितोष कुमार ने योजना की जानकारी देते हुए बताया कि केंद्र सरकार की इस योजना का मुख्य उद्देश्य कोरोनाकाल में रोजगार खो चुके कर्मचारियों और नए कर्मचारियों के लिए रोजगार के अधिकाधिक अवसर प्रदान करना है। अब योजना के दायरे में आने वाली किसी भी संस्था पर कर्मचारी के भविष्य निधि को जमा करने का बोझ नहीं रहेगा। साथ ही कर्मचारी भी अब पूरा वेतन अपने घर ले जा सकेंगे। इस बारे में हिसार, सिरसा एवं फतेहाबाद के प्रवर्तन अधिकारी अनुरंजन कपूर के अनुसार योजना के दायरे में आने के लिए ऐसी सभी संस्थाएं जहां कर्मचारियों की संख्या 50 या कम है तो कम से कम दो नए कर्मचारी और जहां 50 से अधिक है वहां पांच नए कर्मचारी लगाने होंगे ताकि संस्थाएं और कर्मचारी इस योजना का अधिकाधिक लाभ उठा सकें। इस योजना के प्रचार-प्रसार के लिये क्षेत्रीय कार्यालय, रोहतक एवं जिला कार्यालय हिसार द्वारा अलग से आनलाइन वेबिनार एवं गोष्ठियों का भी आयोजन किया जा रहा है। भविष्य निधि नियमानुसार वेतन का 12 प्रतिशत संस्थाओं द्वारा तथा 12 प्रतिशत कर्मचारी के वेतन से काट कर जमा किया जाता है। अब योजना के दायरे में आने वाली सभी संस्थाएं अपने नए कर्मचारियों और ऐसे कर्मचारी जिन्होंने मार्च से सितम्बर के बीच अपना रोजगार खो दिया है उनका भविष्य निधि जमा नहीं करना पड़ेगा। योजना के दायरे में आने वाली ऐसी सभी संस्थाओं के नए कर्मचारियों को अक्टूबर 2020 से इस योजना का लाभ मिल सकेगा।