सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त किया बेनामी संपत्ति के लिए 3 साल की सजा का कानून
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने बेनामी संपत्ति के लिए 3 साल की सजा का कानून निरस्त कर दिया है। तीन साल की सजा का प्रावधान बेनामी ट्रांजैक्शन (प्रोहिबिशन) एक्ट की धारा 3(2) में था।
चीफ जस्टिस एनवी रमना की अध्यक्षता वाली बेंच ने यह भी कहा कि संपत्ति जब्त करने का अधिकार पिछली तारीख से लागू नहीं होगा।…
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