उपभोक्ता आयोग ने दिया रेफ्रिजरेटर की कीमत अदा करने का आदेश
रुड़की। जिला उपभोक्ता आयोग ने अपने एक फैंसले में वारंटी अवधि में उत्पादीय त्रुटि के कारण खराब हुए रेफ्रिजरेटर के बदले 20 हजार रुपए हर्जे के साथ रेफ्रिजरेटर की कीमत 96,500 रुपए मय ब्याज अदा करने व क्षतिपूर्ति व वाद के रूप में 20 हजार रुपये अदा करने का आदेश रेफ्रिजरेटर निर्माता कंपनी को दिया है।…
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