सुप्रीम कोर्ट में महिला की याचिका खारिज, गर्भावस्था समाप्त करना भ्रूण हत्या
नयी दिल्ली। उच्चतम न्यायालय (Supreme Court) ने एक विवाहित महिला की 26 सप्ताह से अधिक समय की गर्भावस्था समाप्त करने की उसकी याचिका सोमवार को खारिज कर दी। मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला तथा न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि मेडिकल टर्मिनेशन…
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