उत्तराखंड हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: पूर्व सैनिकों को हर बार मिलेगा सरकारी नौकरी में आरक्षण लाभ
नैनीताल: उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने मंगलवार को पूर्व सैनिकों के हित में एक ऐतिहासिक निर्णय सुनाते हुए राज्य सरकार के 22 मई 2020 के शासनादेश को निरस्त कर दिया है। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि पूर्व सैनिकों को सरकारी नौकरी में केवल एक बार नहीं, बल्कि हर बार क्षैतिज आरक्षण का लाभ दिया जाएगा।
यह आदेश…
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