चार पूर्व बैंक अधिकारी और दंपति दोषी करार
चेन्नई। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नयी के केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के मामलों के विशेष न्यायाधीश ने बैंक से 39.18 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी मामले में इंडियन बैंक के चार अधिकारियों को दोषी ठहराया और तीन साल की कठोर सजा सुनाई और एक दम्पति को 37 माह के सश्रम कारावास की सजा सुनायी। सीबीआई की एक विज्ञप्ति…
Read More...
Read More...