Uttarakhand High Court का बडा फैसला, नहीं दे सकते 11% अटेंडेंस वाले Law स्टूडेंट परीक्षा
नैनीताल। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने शैक्षणिक मर्यादा और विधिक शिक्षा की गुणवत्ता के संवर्धन को लेकर एक अत्यंत कड़ा और दूरगामी निर्णय प्रतिपादित किया है। माननीय न्यायालय ने मात्र 11 प्रतिशत की अत्यंत न्यून उपस्थिति (अटेंडेंस) वाले कानून के एक शिक्षार्थी को सत्र परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति…
Read More...
Read More...