पीडित पक्ष को अनुग्रह राशि देने का अदालत का निर्देश
अगरतला : त्रिपुरा उच्च न्यायालय ने चिकित्सीय लापरवाही के कारण एक वकील की मौत के मामले में राज्य सरकार को पीडित परिवार को 10 लाख रुपये देने का निर्देश दिया है। अदालत ने सोमवार को अपने अंतरिम आदेश के तहत सरकार को वकील की मां को यह राशि देने के निर्देश दिये दिये। मुख्य न्यायाधीश ए ए कुरैशी और…
Read More...
Read More...