उपभोक्ता आयोग ने दिया बीमा कंपनी को ब्याज भुगतान का आदेश
रुड़की। बीमित कार चलाते समय कार स्वामी की हत्या हो जाने को दुर्घटना मानते हुए जिला उपभोक्ता आयोग ने इंश्योरेंस कंपनी को आदेश दिया है कि वह एक माह के अन्दर बीमित कार पालिसी के सापेक्ष मृतक सुभाष चंद की पत्नी संयोगिता को पंद्रह लाख रुपये मय 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज ,क्षतिपूर्ति के रूप में पच्चीस हजार…
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