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नोटबंदी धोखाधड़ी में एसबीआई कैशियर को 7 साल की सजा

नयी दिल्ली। नोटबंदी धोखाधड़ी में एसबीआई कैशियर को 7 साल की अदालत ने सजा सुनाई है। बेंगलुरु की एक विशेष सीबीआई अदालत ने नोटबंदी से पहले के पुराने नोटों को नये नोटों से बदलने के लिए सात साल के कठोर कारावास और 2.19 करोड़ रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।

सीबीआई के एक प्रवक्ता ने कहा कि कर्नाटक में पेरियापटना शाखा के स्टेट बैंक आफ मैसूर (वर्तमान में एसबीआई) का तत्कालीन प्रमुख कैशियर बी दिनेश मामले में आरोपी है, जिसे सात साल के कठोर कारावास और 2,19,35,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई गई है।

सीबीआई ने दिनेश के खिलाफ 8 नवंबर, 2016 की भारत सरकार की अधिसूचना का उल्लंघन करते हुए 10 से 23 नवंबर, 2016 की अवधि के दौरान धोखाधड़ी से 2,18,46,300 रुपये की वैध मुद्रा के साथ जाली मुद्रा का आदान-प्रदान करने के आरोपों पर मामला दर्ज किया था।

सीबीआई ने कहा कि दिनेश पर वास्तविक ग्राहकों द्वारा उनके संबंधित खातों में राशि जमा करने के लिए भरी गई पर्चियों पर लिखे वास्तविक आंकड़ों को बदलने का आरोप था। जांच एजेंसी ने आरोपी के खिलाफ 30 नवंबर, 2017 को चार्जशीट दाखिल की थी। ट्रायल कोर्ट ने आरोपी को दोषी करार दिया है।

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