जिला कल्याण कार्यालय, रामगढ़ द्वारा किए जा रहे हैं कार्यों का उप विकास आयुक्त की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक

मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सहायता योजना के तहत 1500 से 25,000 रुपये तक का सहायता देगी सरकार

रामगढ़: जिला कल्याण कार्यालय, रामगढ़ द्वारा संचालित योजनाओं का मंगलवार को उप विकास आयुक्त श्री रोबिन टोप्पो की अध्यक्षता में उनके कार्यालय कक्ष में बैठक का आयोजन किया गया।

बैठक के दौरान सर्वप्रथम जिला कल्याण पदाधिकारी श्री सिद्धार्थ शंकर चौधरी ने जिला कल्याण विभाग द्वारा संचालित योजनाओं एवं क्रियान्वयन के संबंध में विस्तार पूर्वक जानकारी दिए।

बैठक के दौरान साइकिल वितरण योजना के समीक्षा के दौरान जिला कल्याण पदाधिकारी ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2024- 25 में कुल 6952 लाभार्थियों को साइकिल वितरण योजना का लाभ दिया गया। छात्रवृत्ति योजना के समीक्षा के दौरान उन्होंने बताया कि वित्तीय वर्ष 2024 – 25 में कुल प्राप्त आवेदनों में प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत 51071 विद्यार्थियों को लाभ दिया गया वहीं पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत प्राप्त आवेदनों में 448 विद्यार्थियों को योजना का लाभ दिया गया। वहीं उन्होंने अत्याचार निवारण योजना की समीक्षा के दौरान बताया कि वित्तीय वर्ष 2024- 25 में 4 मामले आए जिसमें में सभी योग्य लाभुकों को लाभ दिया गया।

बैठक के दौरान मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के समीक्षा के दौरान उन्होंने बताया कि वित्तीय वर्ष 2024 25 में कल 780 आवेदन प्राप्त हुए थे जिसमें सत्यापन उपरांत 639 आवेदन सही पाएंगे वही 119 लाभुकों को स्वीकृति प्रदान की गई है।

बैठक के दौरान उप विकास आयुक्त ने जिला कल्याण पदाधिकारी श्री सिद्धार्थ शंकर चौधरी से मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सहायता योजना के तहत रामगढ़ जिले में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग के लाभुकों को दिए जा रहे लाभ की जानकारी ली। इस संबंध में हो रहे कार्यों की जानकारी देने के उपरांत जिला कल्याण पदाधिकारी ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2024 – 25 में मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सहायता योजना में कुल 715 को योग्य लाभुकों को योजना का लाभ दिया गया।

बैठक के दौरान उप विकास आयुक्त ने जिला कल्याण पदाधिकारी को जिले के सुदूरवर्ती क्षेत्रों तक ज्यादा से ज्यादा योग्य लाभुकों को योजना का लाभ देने हेतु आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।

क्या है मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सहायता योजना
झारखंड कल्याण विभाग की ओर से सरकार अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक और पिछड़े वर्गों को बीमारी में आर्थिक सहायता प्रदान करती है। इसके लिए विभाग चिकित्सा सहायता योजना चला रही है। योजना के तहत किसी तरह की बीमारी या सर्जरी होने पर या कैंसर के इलाज के लिए आर्थिक सहायता देने का प्रवाधान है। अब सरकार ने इसमें संशोधन करते हुए इसमें कोविड होने पर भी लाभ देने का प्रवाधान शुरू किया है। अगर आप अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक और पिछड़े वर्ग में आते हैं और आपको कोविड हुआ है या हुआ था या आप होम आइसोलेशन में थे, तो सरकार आपको 2500 रुपये से लेकर 10,000 रुपये तक की आर्थिक सहायता देगी वहीं अब इस योजना का नाम बदलकर मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सहायता योजना कर दिया गया है।

1500 से 25,000 रुपये तक का सहायता
योजना के तहत लाभ दो वर्गों में दिया जाता है। पहला – 18 से अधिक उम्र वालों को और दूसरा 18 से कम उम्र वालों को। 18 से अधिक उम्र वालों को बीमारी के 7 दिन से अधिक होने पर 3000 से 5000 रुपये, कोविड के लिए 5000 रुपये से लेकर 10,000 रुपये की सहायता और कैंसर होने पर लगभग 25,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जायेगी वहीं 18 से कम उम्र वालों को सरकार बीमारी के 7 दिन से अधिक होने पर 1500 से लेकर 2500 रुपये, कोविड होने पर 2500 से लेकर 5000 रुपये और कैंसर होने पर 15000 रुपये की सहातया राशि देगी।

लाभ लेने के लिए लाभुक के पास इन दस्तावेजों का होना अनिवार्य है

लाभुक के पास राशन कार्ड होना अनिवार्य है.

जाति प्रमाण पत्र.

बीमारी से संबंधित प्रमाण पत्र.

आधार कार्ड.

बैंक खाता नंबर (पासबुक)।

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