शिमला। हिमाचल प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने बृहस्पतिवार को छह कांग्रेस विधायकों को अयोग्य घोषित कर दिया। विधायकों ने सदन में वित्त विधेयक पर सरकार के पक्ष में मतदान करने के पार्टी व्हिप का उल्लंघन किया था। अयोग्य घोषित किए गए विधायकों में राजेंद्र राणा, सुधीर शर्मा, इंद्रदत्त लखनपाल, देवेंद्र कुमार भुट्टो, रवि ठाकुर और चैतन्य शर्मा शामिल हैं।
पठानिया ने बुधवार को विधायकों की अयोग्यता पर अपना फैसला सुरक्षित कर लिया था। उन्होंने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि विधायकों ने कांग्रेस व्हिप की अवहेलना की जिसके कारण उन दलबदल विरोधी कानून लागू होता है क्योंकि वे पार्टी के टिकट पर चुने गए थे। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा ,‘‘ ये छह विधायक अयोग्य घोषित किए जाते हैं और ये तत्काल प्रभाव से हिमाचल प्रदेश विधानसभा के सदस्य नहीं रहेंगे।’’
इन विधायकों ने मंगलवार को राज्यसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) उम्मीदवार हर्ष महाजन के पक्ष में क्रॉस वोटिंग की थी। पठानिया द्वारा 15 भाजपा विधायकों को निलंबित करने के बाद सदन ने वित्त विधेयक को ध्वनि मत से पारित कर दिया। इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष ने सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया था।