गौतमबुद्ध नगर जिले के नोएडा और ग्रेटर नोएडा में क्रिसमस डे और नववर्ष उत्सव को ध्यान में रखते हुए 24 दिसंबर और 31 दिसंबर को शराब की दुकानों को सुबह 10 बजे से रात 11 बजे तक खोलने का निर्णय लिया है। अधिकारियों ने शनिवार को यह जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि अभी तक शराब की दुकान खोलने का समय सुबह 10 से रात 10 बजे तक है। उत्तर प्रदेश के आबकारी आयुक्त सेंथिल पांडियन सी के आदेश के बाद यह कदम उठाया गया है।
सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, गौतमबुद्ध नगर जिला आबकारी अधिकारी सुबोध कुमार श्रीवास्तव ने एक न्यूज एजेंसी को बताया कि आदेश के अनुपालन में, नोएडा और ग्रेटर नोएडा में अधिकृत शराब की दुकानें 24 और 31 दिसंबर को सुबह 10 बजे से रात 11 बजे तक खुली रहेंगी। आबकारी विभाग ने इस सप्ताह की शुरुआत में नोएडा और ग्रेटर नोएडा के निवासियों से कहा था कि यदि वे ऐसे समारोह आयोजित करना चाहते हैं, जिसमें शराब परोसी जाएगी तो उसके लिए एक अलग श्रेणी के तहत बार लाइसेंस के वास्ते आवेदन करना होगा। श्रीवास्तव ने कहा कि यह लाइसेंस सिर्फ एक दिन ही वैध रहेगा और समारोह में अन्य राज्यों की शराब नहीं परोसी जा सकती। अधिकारियों ने चेतावनी दी कि शराब परोसने के लिए वैध लाइसेंस नहीं होने पर जुर्माना और गिरफ्तारी सहित अन्य कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।