लाहौर। पाकिस्तान ( Pakistan) की एक अदालत ने शुक्रवार को पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ( Former Prime Minister Imran Khan) की पार्टी के अध्यक्ष चौधरी परवेज इलाही को भ्रष्टाचार के एक मामले में भ्रष्टाचार रोधी एजेंसी की हिरासत से तुरंत रिहा करने का आदेश दिया। मीडिया की खबरों के अनुसार, अदालत ने एजेंसी को पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री को किसी अन्य मामले में गिरफ्तार ( Arrested) करने के खिलाफ चेतावनी दी।
अदालत के आदेश के बावजूद राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो (एनएबी) के इलाही को अदालत में पेश करने में विफल रहने पर लाहौर उच्च न्यायालय (एलएचएस) के न्यायमूर्ति अमजद रफीक ने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी के अध्यक्ष को रिहा करने का फैसला सुनाया। खबर में कहा गया, ‘‘एलएचएस ने आदेश दिया कि वे पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री परवेज इलाही को तुरंत रिहा करें।