नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने मुस्लिम समुदाय के खिलाफ भीड़ द्वारा पीट-पीटकर मारने की घटनाओं के मामले में सख्त कदम उठाने के अदालती आदेशों के बावजूद चिंताजनक वृद्धि का दावा करने वाली एक जनहित याचिका पर शुक्रवार को केंद्र और अन्य कई राज्यों को नोटिस जारी कर जवाब-तलब किया।
न्यायमूर्ति बी आर गवई और न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला की पीठ ने नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन वुमेन (एनएफआईडब्ल्यू) की जनहित याचिका पर विचार करने का फैसला करते हुए नोटिस जारी किये।
पीठ ने केंद्र सरकार के अलावा उड़ीसा, राजस्थान, महाराष्ट्र, बिहार, मध्य प्रदेश और हरियाणा सरकारों (पुलिस प्रमुखों) को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया। याचिका में दावा किया गया है कि तहसीन एस पूनावाला फैसले (2018) में शीर्ष अदालत के स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी होने के बावजूद “मुसलमानों के खिलाफ भीड़ हिंसा के मामलों में चिंताजनक वृद्धि” हुई है। लिहाजा, इस मामले में तत्काल हस्तक्षेप किया जाए।