पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव को लेकर विपक्षी दलों की ओर से राज्य में चुनाव के दौरान अर्धसैनिक बलों की तैनाती की मांग की गई थी। इन सब के बीच कलकत्ता हाई कोर्ट ने राज्य निर्वाचन आयोग को सभी जिलों में 48 घंटे के अंदर केंद्रीय बलों की तैनाती का निर्देश दिया है।
कलकत्ता हाई कोर्ट की मुख्य न्यायाधीश खंडपीठ ने 8 जुलाई को होने वाले पंचायत चुनाव के लिए राज्य के सभी जिलों में केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के लिए आदेश दिए। 48 घंटे के भीतर राज्य चुनाव आयोग को केंद्रीय बलों के लिए केंद्र से अनुरोध करना होगा। इससे पहले उच्च न्यायालय ने पंचायत चुनावों में केंद्रीय बलों की तैनाती को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग (एसईसी) से स्पष्टीकरण मांगा था। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने आठ जुलाई को होने वाले पश्चिम बंगाल पंचायत चुनावों के लिए केंद्रीय बलों की तैनाती का मंगलवार को आदेश दिया था।
साथ ही अदालत ने एसईसी को पंचायत चुनावों के लिए पश्चिम बंगाल के पुलिस बल के साथ मिलकर काम करने के वास्ते केंद्रीय बलों की मांग करने को कहा था। मुख्य न्यायाधीश टी.एस. शिवज्ञानम की अध्यक्षता वाली खंडपीड ने कहा कि मंगलवार को पारित उसके आदेश के खिलाफ एसईसी हमेशा अर्जी दाखिल कर सकता है, अन्यथा केंद्रीय बलों की मांग और उनकी तैनाती करनी होगी।