बॉम्बे हाई कोर्ट ने सोमवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी को 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ उनकी कथित टिप्पणी पर मानहानि की शिकायत में अदालत में पेश होने से मिली अंतरिम राहत को 2 अगस्त तक बढ़ा दिया। शिकायतकर्ता, जो भाजपा कार्यकर्ता होने का दावा करता है, ने आरोप लगाया था कि राफेल लड़ाकू जेट सौदे के संदर्भ में गांधी की “कमांडर-इन-चोर” टिप्पणी मानहानि के समान है।
न्यायमूर्ति एस वी कोतवाल की एकल पीठ ने शिकायतकर्ता के वकील द्वारा समय मांगे जाने के बाद 2021 में स्थानीय अदालत द्वारा उन्हें जारी समन को चुनौती देने वाली गांधी द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई स्थगित कर दी। न्यायमूर्ति कोतवाल ने कहा, “पहले दी गई अंतरिम राहत दो अगस्त तक जारी रहेगी।” इससे पहले, गांधी को महेश श्रीश्रीमल द्वारा दायर मानहानि शिकायत में नवंबर 2021 में स्थानीय अदालत द्वारा उसके समक्ष पेश होने का निर्देश दिया गया था। इसके बाद गांधी ने उन्हें जारी सम्मन को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया।