हत्या के मामले में इमरान खान को गिरफ्तारी से संरक्षण के साथ जमानत

इस्लामाबाद। पाकिस्तान के एक उच्च न्यायालय ने पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को उनके खिलाफ दर्ज एक वरिष्ठ वकील की हत्या के मामले में गिरफ्तारी से संरक्षण के साथ बृहस्पतिवार को जमानत दे दी और आठ अन्य मामलों में उनकी जमानत याचिकाओं पर फैसला सुरक्षित रखा।

उच्चतम न्यायालय के वकील अब्दुल रज्जाक शर की हत्या के मामले में खान पर आरोप हैं। वकील की अज्ञात बंदूकधारियों ने छह जून को क्वेटा में गोली मारकर हत्या कर दी थी। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के अध्यक्ष खान ने इस्लामाबाद उच्च न्यायालय में एक याचिका दाखिल की थी जहां मुख्य न्यायाधीश आमिर फारूक और न्यायमूर्ति मियांगुल हसन औरंगजेब की खंडपीठ ने मामले में सुनवाई की।
शर के बेटे का आरोप है कि उनके पिता की हत्या इमरान खान के इशारे पर की गयी क्योंकि वकील ने बलूचिस्तान उच्च न्यायालय में खान के खिलाफ एक मामला दर्ज कराया था। प्रारंभिक दलीलों के बाद पीठ ने दो सप्ताह के संरक्षण के साथ खान को जमानत दे दी। खान की पार्टी के आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर डाले गये एक वीडियो में उनकी काली एसयूवी गाड़ी को उनके निजी सुरक्षा कर्मियों के घेरे में अदालत परिसर में प्रवेश करते हुए देखा जा सकता है।

इससे पहले इमरान खान लाहौर से इस्लामाबाद पहुंचे और गत नौ मई को अपनी गिरफ्तारी के बाद हुए हिंसक प्रदर्शनों से जुड़े एक दर्जन से अधिक मामलों और तोशाखाना भ्रष्टाचार मामले में अपनी जमानत याचिकाओं पर सुनवाई के लिए पेश हुए। खान ने शर की हत्या के मामले में जमानत के लिए भी इस्लामाबाद उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल की थी।

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