रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) ने 19 मई को 2000 के नोट को सर्कुलेशन से बाहर करने का फैसला किया था। आरबीआई ने 2000 रुपये के नोट बदलवाने के लिए 23 मई से 30 सितंबर यानी 4 महीने का वक्त दिया है। जिसकी शुरुआत आज यानी मंगलवार से हो गयी है। ग्राहक आज से बैंकों में जाकर 2000 के नोट बदल सकते हैं। या फिर अपने बैंक खाते में जमा कर सकते हैं। ग्राहक एक बार में बैंकों में 20,000 रुपये यानी 10 नोट बदल सकते हैं। वहीं बैंक अकाउंट में दो हजार रुपये के नोट जमा करने की कोई लिमिट नहीं है। हालांकि आपको बैंक के डिपॉजिट के नियमों का पालन करना होगा।
2000 के नोटों को बदलवाने के लिए आरबीआई ने गाइडलाइंस जारी किये हैं। बैंकों को खास इंतजाम करने का आदेश दिया गया है। लोगों को परेशानी ना हो और वे आसानी से अपने नोट बदल या जमा कर सकें, इसके लिए बैंकों ने सारी तैयारियां कर ली है। इसको लेकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने नोटिफिकेशन जारी किया है। नोटिफिकेशन के अनुसार, 2000 रुपये के नोट को बदलवाने के लिए किसी भी व्यक्ति को आईडी प्रूफ नहीं देना होगा और ना ही कोई अतिरिक्त फॉर्म भरना होगा। लोग एक दिन में 20,000 रुपये यानी 2000 रुपये के 10 नोट बदल सकते हैं। हालांकि डिपॉजिट को लेकर जो बैंक के नियमों का पालन करना होगा।
नोटिफिकेशन के अनुसार, ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोग बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट सेंटर जाकर 2000 रुपये के नोट बदलवा सकते हैं। लेकिन सेंटर पर 2000 रुपये के सिर्फ दो नोट (4000 रुपये) ही नोट बदले जा सकते हैं। जान लें कि बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट एक बैंक की तरह की काम करते हैं, जो ग्रामीणों को बैंक अकाउंट खोलने में मदद करते हैं।