राजू पाल हत्याकांड: अतीक अहमद समेत तीन अभियुक्तों को दोषी करार

प्रयागराज। राजू पाल हत्याकांड के गवाह उमेश पाल के अपहरण के मामले में यहां एमपी-एमएलए की विशेष अदालत ने माफिया अतीक अहमद समेत तीन अभियुक्तों को दोषी करार दिया है जबकि अतीक के भाई अशरफ समेत सात को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया। सभी तीन दोषियों को अपरान्ह ढाई बजे सजा सुनायी जायेगी।

शासकीय अधिवक्ता गुलाब चंद्र अग्रहरि ने बताया कि विशेष न्यायाधीश दिनेश चंद्र शुक्ला की अदालत ने उमेश पाल अपहरण मामले में अतीक अहमद, दिनेश पासी और वकील खान सौलत हनीफ को धारा 364 ए और 120 बी के तहत दोषी करार दिया जबकि इस मामले में सात अन्य आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया। अदालत करीब ढाई बजे दोषियों की सजा पर फैसला देगी।

राजू पाल हत्याकांड के गवाह उमेश पाल की पिछले महीने उनके घर के बाहर दिनदहाड़े हत्या कर दी गयी थी। इस मामले में भी अतीक आरोपियों की फेहरिस्त में शामिल है। अतीक को मामले में पेश होने के लिये सोमवार को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच अहमदाबाद जेल से प्रयागराज के नैनी सेन्ट्रल जेल लाया गया था जहां आज सुबह उसे बख्तरबंद वाहन में कोर्ट ले जाया गया।

गौरतलब है कि बहुजन समाज पार्टी (बसपा) के तत्कालीन विधायक राजू पाल की 25 जनवरी 2005 को हुई हत्या के मामले में उमेश पाल को गवाही नहीं देने के लिए कई बार धमकी दी गयी थी और 28 फरवरी 2006 को उसका अपहरण करा लिया गया था। इसी मामले में मंगलवार को अतीक और उसके भाई अशरफ समेत दस आरोपियों को आज एमपी-एमएलए कोर्ट में पेश किया गया। अशरफ को बरेली जेल से यहां लाया गया है।

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