इस्लामाबाद। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के अध्यक्ष इमरान खान को बड़ी राहत देते हुए उनकी सात अलग-अलग मामलों में अंतरिम जमानत मंजूर कर ली। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार आईएचसी के जज आमिर फारूक और मियांगुल हसन औरंगजेब की अध्यक्षता वाली पीठ इस मामले की सुनवाई कर रही है।
खान संघीय राजधानी में अपने खिलाफ दर्ज विभिन्न मामलों में गिरफ्तारी से पहले जमानत के लिये आज लाहौर से आईएचसी पहुंचे थे। पीटीआई अध्यक्ष के खिलाफ इस्लामाबाद के रमना, सीटीडी और गोलरा पुलिस थानों में कुल सात मामले दर्ज हैं।
सुनवाई की शुरुआत में, खान के वकील सलमान सफदर अदालत में पेश हुए और दलील दी कि बायो-मेट्रिक सत्यापन से संबंधित आपत्ति 60 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों पर नहीं थोपी जानी चाहिये। इस बीच, न्यायमूर्ति फारूक ने टिप्पणी की कि बायो-मेट्रिक सत्यापन अब बहुत आसान हो गया है। वकील ने कहा कि उन्होंने लाहौर उच्च न्यायालय से पीटीआई प्रमुख की सुरक्षात्मक जमानत मंजूर करवा ली थी, जिसके बाद वह न्यायिक परिसर पहुंचे लेकिन उन्हें आगे जाने की अनुमति नहीं दी गयी। उन्होंने कहा,‘‘ उस दिन इमरान खान के खिलाफ और भी प्राथमिकी दर्ज की गईं। ’